MP News: राजेंद्र नगर क्षेत्र में आने वाली एक मल्टी में चौकीदार कमरे के बाहर परिवार के साथ सो रहा था। उसी बीच 10 साल की बेटी गायब हो गई।
MP News: बलात्कार के मामले में पहले कोर्ट ने चमन उर्फ चंदन पिता लक्ष्मण मानकर को 20 साल की सजा सुनाई थी। जेल में अच्छे आचरण के चलते 12 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उसने परिवार के साथ सो रही एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बुधवार को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव और विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि राजेंद्र नगर क्षेत्र में आने वाली एक मल्टी में चौकीदार कमरे के बाहर परिवार के साथ सो रहा था। उसी बीच 10 साल की बेटी गायब हो गई। रात को लगभग 2 बजे उसकी बेटी रोते हुए घर पहुंची।
उसने बताया कि एक लड़का मुंह बंद कर उठाकर ले गया और नाले के पास घिनौना काम किया। रिपोर्ट पुलिस को की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर चमन को गिरफ्तार किया था। जिला न्यायालय ने बुधवार को दो आजीवन कारावास की सुनाई। एक अन्य धारा में 5 साल की सजा के साथ 23 हजार अर्थदंड लगाया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि 12 साल तक जेल में रहने के बाद में भी जिसका आचरण नहीं सुधरा, उस पर किसी तरह का रहम करना गलत होगा। पीड़ित को कोर्ट ने 3 लाख रुपए राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दिलाने की अनुशंसा की है।