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सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन पर तत्काल सुनवाई की मांग की खारिज, तमिलनाडु सरकार को लगा झटका

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।

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Sep 04, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमिलनाडु सरकार को झटका, तूतीकोरिन पर तत्काल सुनवाई की मांग की खारिज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। एनजीटी(राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने वेदांता को तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के प्रशासनिक कार्यालय में जाने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

अगले हफ्ते होगी सुनवार्इ
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी। चेन्नई में 22 मई को तूतीकोरिन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी से 13 लोगों के मारे जाने के बाद राज्य सरकार ने संयंत्र को बंद करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने 12 अगस्त को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें एनजीटी के नौ अगस्त के आदेश के बाद आगे कदम पर चर्चा की गई थी।

कोर्ट ने डीएम को भी दिए आदेश
बंद पड़े प्रशासनिक कार्यालय में जाने की अनुमति देते हुए एनजीटी ने परिसर में उत्पादन इकाई तक स्टरलाइट प्रबंधन को जाने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा। प्राधिकरण ने कहा था कि कंपनी को प्रशासनिक कार्यालय तक जाने देने से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें कि तूतीकोरिन स्थित प्लांट को बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने मांग की थी, जिसके बाद एनजीटी उस प्लांट को बंद किया गया था।

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Updated on:
05 Sept 2018 08:37 am
Published on:
04 Sept 2018 07:24 pm
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