इटारसी

नरसिंहपुर कलेक्टर को कोर्ट में पेशी का आदेश, नहीं आए तो जारी होगा वारंट

Narsinghpur Collector Summoned- नरसिंहपुर कलेक्टर को इटारसी कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है।

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Jun 21, 2026
narsinghpur collector summoned Itarsi Court Teacher maintenance dues case
Narsinghpur Collector Summoned- नरसिंहपुर कलेक्टर को इटारसी कोर्ट में पेशी का आदेश (फोटो सोर्स- Patrika)

Teacher maintenance dues case: नर्मदापुरम जिला न्यायाधीश आदित्य रावत ने कलेक्टर नरसिंहपुर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित (Narsinghpur Collector Summoned) होने का आदेश किया है। आदेश 13 जून को लंबित प्रकरण में किया। यह प्रकरण नरसिंहपुर के शासकीय शिक्षक रविशंकर कुल्हा के विरुद्ध बकाया भरण पोषण राशि वसूली से संबंधित है। न्यायालय ने मार्च माह से लगातार कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र लिखे हैं, लेकिन कलेक्टर ने जवाब नहीं दिया।

न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर कोर्ट ने दिया आदेश

पहले भी न्यायालय ने नरसिंहपुर के कलेक्टर को पत्र जारी किए थे, जिसमें कलेक्टर नरसिंहपुर के निष्क्रियतापूर्ण आचरण पर कार्यवाही का विचार करने की बात लिखी थी। इसकी प्रति मुख्य सचिव मप्र शासन को भेजी थी। बावजूद इसके न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में निरंतर निष्क्रियता दर्शायी है। न्यायालय ने कहा कि अब कड़ाई अपनाना आवश्यक हो गया है। लंबित निष्पादन प्रकरण एक शासकीय शिक्षक के विरुद्ध है तथा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जून 2026 के अंत तक प्रकरण का निराकरण किया जाना है।

न्यायालय ने पाया कि आदेशों के प्रति लगातार अवमाननापूर्ण आचरण किया जा रहा है, जिससे एक महिला न्यायालय के आदेश के बावजूद जीवन निर्वाहन भत्ता राशि प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए कलेक्टर नरसिंहपुर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड डाक एवं उनकी प्रशासनिक ई-मेल पहचान पत्र पर नोटिस जारी करने का आदेश किया। मामले के अधिवक्ता चंद्रशेखर चौरे और पारस जैन ने बताया नोटिस में उल्लेख है कि यदि कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध वारंट जारी किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

मामला शिक्षक की भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़ा हुआ है। इटारसी निवासी रेना कुल्हा ने अपने शिक्षक पति रविशंकर कुल्हा के खिलाफ मेंटेनेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए कोर्ट में मामला दायर किया था। रविशंकर कुल्हा नरसिंहपुर जिले में सरकारी टीचर है। कोर्ट ने रेना कुल्हा के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन उसके बाद भी उन्हें मेंटेनेंस राशि नहीं मिली। न्यायालय का उद्देश्य था कि आदेश का पालन कराते हुए महिला को उसका बकाया भरण-पोषण दिलाया जाए। हालांकि मार्च 2026 से लगातार पत्र भेजे जाने के बावजूद कलेक्टर कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई रिपोर्ट नहीं दी गई।

Published on:
21 Jun 2026 04:04 pm