तीन साल पूर्व मामले में रिश्वत लेने एसआई को किया बर्खास्त, डीआईजी भगवत सिंह चौहान ने बर्खास्त करने के आदेश जारी किए
जबलपुर। काली कमाई करनेवाले एक पुलिसकर्मी को अब बर्खास्त कर दिया गया हैे। हजारों की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा उसे ट्रैप किया गया था और बाद में आरोपी एसआई को कोर्ट ने अर्थदंड के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। अब डीआईजी भगवत सिंह चौहान ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। एक शिकायत की जांच के सिलसिले में मदनमहल थाना में पदस्थ एसआई एलपी चौधरी ने आरोपी पक्ष से रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने एसआई चौधरी को दोषी बताते हुए सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। डीआईजी भगवत सिंह चौहान ने पुलिस रेग्युलेशन के नियमों के तहत एसआई चौधरी को शासकीय सेवा में पद से दुरुपयोग करने के आरोपों में बर्खास्त किया है। इस आदेश के तहत एसआई चौधरी को अब किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उसे नियमानुसार भुगतान किया गया था।
आरोपी से मांगी थी रिश्वत
एसआई एलपी चौधरी मदनमहल थाना में पदस्थ था। सन 2015 में लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगेहाथ 10 हजार रुपयों की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। एक शिकायत की जांच के सिलसिले में एसआई चौधरी ने आरोपी पक्ष से रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने एसआई चौधरी को दोषी बताते हुए सजा सुनाई थी।
अब नहंीं मिलेगा भुगतान
कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत एसआई चौधरी को अब किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उसे नियमानुसार भुगतान किया गया था।
डीआईजी ने दिया आदेश
डीआईजी भगवत सिंह चौहान ने पुलिस रेग्युलेशन के नियमों के तहत एसआई चौधरी को शासकीय सेवा में पद से दुरुपयोग करने के आरोपों में बर्खास्त किया है। आदेश त्वरित प्रभाव से लागू हो गया है।