'पूर्व विधायक पर दर्ज करो लूट का मामला° आपराधिक परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत के निर्देश
जबलपुर. पूर्व कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया लूट के एक पुराने मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। जिला अदालत ने आपराधिक परिवाद पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के खिलाफ भादंवि की धारा ३८६,३९२ के तहत लूट का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की अदालत ने उनके खिलाफ समंस जारी किए हैं। उन्हें सात अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
ये है मामला : साउथ सिविल लाइंस निवासी वृद्धि नारायण शुक्ला ने यह परिवाद ४ मई २०११ को दायर किया था। इसमें कहा गया कि परिवादी ने खटीक मोहल्ला निवासी शांति साहू से १८.५ लाख रुपए कर्ज लिए थे। चार लाख रुपए उसने चुका भी दिए। इसी बीच उसने ग्वारीघाट में जमीन खरीद ली। इस पर शांति साहू के दामाद सुदामा साहू उससे बाकी कर्ज की राशि मांगने और धमकी देने लगा। १४ मार्च २००५ को लखन घनघोरिया ने उसे फोन कर डकैती के मामले में फंसाने की धमकी देकर बुलाया। लखन के कहने पर कोतवाली पुलिस ने उसे १७ मार्च २००५ तक थाने में बिठाए रखा। १७ मार्च को उससे रजिस्ट्रार आफिस में जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर पॉवर ऑफ अटार्नी पर दस्तखत करा लिए गए।
बेच दी जमीन
इसके जरिए बाद में उसकी जमीन बेच दी गई। इसकी शिकायत उसने एसपी से १४ फरवरी २००६, २३ फरवरी २००६ व २९ अप्रैल २००८ को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवाद पर मंगलवार को साक्ष्यों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी लखन के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या भादंवि की धारा ३८६, ३९२ का प्रकरण पंजीबद्ध करने के पर्याप्त आधार हैं। कोर्ट ने लखन घनघोरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें ७ अप्रैल को हाजिर रहने के निर्देश दिए।