जबलपुर

MP Civil Service प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक

MP Civil Service result : हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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Mar 26, 2025
UPSC Exam EWS Age Limit Case

MP Civil Service result : हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने एमपी-पीएससी को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की अनुमति बिना परिणाम घोषित न करे। कोर्ट ने पीएससी के सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब 7 मई को सुनवाई होगी।

MP Civil Service result : पीएससी के सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस

याचिका भोपाल की ममता डेहरिया ने लगाई है। वे राज्य सेवा परीक्षा-2025 में शामिल हुई थीं। डेहरिया ने राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम-2015 के कुछ नियमों-प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मेरिट में आने के बाद भी सामान्य वर्ग में चयन नहीं हो रहा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र व पीएससी के 31 दिसंबर, 2024 को जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी है।

MP Civil Service

MP Civil Service result : संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

बहस के दौरान दलील दी गई कि राज्य शासन एक ओर आरक्षित वर्ग को विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है, दूसरी ओर छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करने पर भी अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हुई थी। इसमें 1.18 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग 93 हजार उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।

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