MP News: मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीडि़त 16 वर्षीय नाबालिग को 31 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी।
MP News: मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(MP High Court) ने रेप पीडि़त 16 वर्षीय नाबालिग को 31 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी। कोर्ट के समक्ष पेश रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भावस्था को जारी रखना गर्भपात से भी ज्यादा खतरनाक है। कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन कर विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में गर्भपात की अनुमति प्रदान की। भोपाल जिला न्यायालय द्वारा रेप पीडि़ता के गर्भवती होने के संबंध में 23 अगस्त को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजा गया था।
हाईकोर्ट ने सुनवाई याचिका के रूप में कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 साल की उम्र में गर्भावस्था जारी रखना या समाप्त करना, दोनों ही उसके जीवन के लिए जोखिम पैदा करते हैं। गर्भावस्था जारी रखना गर्भपात से अधिक जोखिम भरा है।
जबलपुर में स्कूलों के बाहर गाड़ी पार्क कराने के मामले में हाईकोर्ट ने बालसंरक्षण आयोग को नए सिरे से नोटिसजारी किया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। जबलपुर केजसबीन गुजराल सहित अन्य की याचिका में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद जबलपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में स्कूल परिसर के बाहर सडक़ पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं। मामले में राज्य शासन, सीएस, संभागायुक्त, आदि को भी पक्षकार बनाया गया है।