जबलपुर

एमपी के करोड़पति पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत नहीं, हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

MP High Court: ईडी द्वारा गिरफ्तार परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, 22 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, अब सुनाया..
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Sep 29, 2025
saurabh sharma case

MP High Court on Saurabh Sharma Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दो अर्जियां निरस्त कर दीं। 22 जुलाई को सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए कहा- आवेदक पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा। शर्मा की ओर कहा गया, उससे जितनी रकम मिली, वह पूरी उसकी नहीं। उसके नाम जो संपत्तियां नहीं हैं, उनसे लेना-देना नहीं है। ईडी ने कहा, सौरभ ने ही संपत्तियां अर्जित कर दोस्त व रिश्तेदारों के नाम की।

जानें क्या है पूरा मामला

17 दिसंबर 2024 को सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों नकद, दो क्विंटल चांदी की सिल्लियां मिली थीं। ईडी ने सौरभ, उसके परिजन व 12 लोगों पर केस दर्ज किया। आयकर विभाग को दोस्त चेतन गौड़ की कार से 52 किलो सोना मिला था। सौरभ 4 फरवरी से अभिरक्षा में है।

Updated on:
29 Sept 2025 10:04 am
Published on:
29 Sept 2025 10:04 am