जबलपुर

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Diwali 2025: जबलपुर जिले में ऐसे पटाखों की खरीदी-बिक्री और भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है, जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है।

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Oct 12, 2025
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Diwali 2025: जबलपुर जिले में ऐसे पटाखों की खरीदी-बिक्री और भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है, जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जारी दिशा-निर्देशों तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से भेजी गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को देखते हुए यह आदेश जारी किया।

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यहां पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा

आदेश में कहा गया है कि पटाखों का ई-कॉमर्स अथवा निजी व्यक्तियों की ओर से ऑनलाइन बिकी तथा गैर लाइसेंसी बिक्री पर भी रोक रहेगी। रात आठ बजे से पहले एवं रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित रहेगा। त्योहार के दौरान अस्पताल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूर तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। आयुध निर्माणी, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम इत्यादि ज्वलनशील स्थानों पर भी पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

लाइसेंसधारियों से लिया जाएगा घोषणा पत्र

जबलपुर, पटाखा एवं विस्फोटक लाइसेंसधारी से इस आशय का स्व घोषणा पत्र लिया जाएगा कि वे सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रतिबंधित पटाखे नहीं बना रहे हैं। इनका परिवहन और बिक्री भी नहीं कर रहे। इस बारे में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को आदेश जारी किया है।

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Updated on:
13 Oct 2025 12:17 pm
Published on:
12 Oct 2025 01:22 pm
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