जगदलपुर

प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत, अब आसानी से मिलेगा 5 किलो एलपीजी कनेक्शन

Free Trade LPG: बस्तर जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पहल से मजदूरों को सुरक्षित ईंधन और रसोई में बड़ी सुविधा मिलेगी।

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5 किलो गैस सिलेंडर वितरण के निर्देश जारी (photo source- Patrika)

CG Govt Scheme: बस्तर जिले में प्रवासी मजदूरों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम जनहितकारी पहल शुरू की है। इस निर्णय के तहत अब जिले में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) गैस सिलेंडर सुलभ और आसान प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम खासतौर पर उन मजदूरों के लिए राहत भरा है, जो अस्थायी रूप से बस्तर में रहकर काम करते हैं और सुरक्षित ईंधन तक उनकी पहुंच सीमित रहती है।

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CG Govt Scheme: पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को बेहद आसान

खाद्य शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की रोजमर्रा की रसोई संबंधी समस्याओं को दूर करना और उन्हें सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। अब तक कई मजदूर लकड़ी, कोयला या अन्य असुरक्षित साधनों पर निर्भर रहते थे, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ता था बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

प्रशासन ने इस योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। प्रवासी मजदूरों को केवल अपना आधार कार्ड और श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित गैस एजेंसी के पास प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें नया कनेक्शन या रिफिल सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद श्रमिकों तक ही पहुंचे।

इसके साथ ही प्रशासन ने सभी गैस वितरकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्हें अपने स्टॉक और दैनिक बिक्री का नियमित ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है, ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

CG Govt Scheme: निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य

सिलेंडरों के दुरुपयोग या डायवर्जन को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति या गैस एजेंसी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और किसी प्रकार की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।

यह पहल न केवल प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधा बढ़ाने वाली है, बल्कि उन्हें असुरक्षित ईंधन के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों से भी बचाएगी। साथ ही, यह कदम बस्तर जिले में श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सम्मानजनक व सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

Published on:
14 Apr 2026 11:04 am
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