CG News: न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद माना की पीड़िता शिक्षित थी, उसने दिनेश को अपना लोकेशन भेजा, घर पर रुकवाया।
CG News: सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती करना फिर उस पर अपहरण व बलात्कार का आरोप लगाने का मामला आरक्षी केंद्र में दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी में हुई। सुनवाई में न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश कुमार जांगड़ा को दोषमुक्त कर दिया।
मामला का संक्षिप्त इस प्रकार है। इसमें पीड़िता की दिनेश कुमार जांगड़े से इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच घंटों बात होती थी। पीड़िता ने दिनेश को अपना लोकेशन तक भेजा था। इसके बाद दिनेश जगदलपुर आया व पीड़िता से मिला। वह उसके पति की अनुपिस्थति में उसके घर पर रुका। इसके बाद दोनों रायपुर होते हुए निजामुद्दीन जाने के लिए निकल गए।
इधर पति ने घर पर पत्नी को न पाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए साइबर सेल व पुलिस ने दोनों को एक रेल में भंडारा में पकड़ा। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि दिनेश ने उसके साथ बलात्कार किया व धमकी देते हुए उसे अपने साथ लेकर चला गया। इन आरोप को साबित करने पीड़िता व अन्य असफल रहे।
CG News: न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद माना की पीड़िता शिक्षित थी, उसने दिनेश को अपना लोकेशन भेजा, घर पर रुकवाया। बस व ट्रेन में भी किसी तरह सहायता के लिए कोशिश नहीं की। इस बात पर अभियुक्त को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश वंदना वर्मा ने दिया है। अभियुक्त दिनेश कुमार जांगड़ा की ओर से पैरवी अधिवक्ता विपुल श्रीवास्तव ने की है।