
जगदलपुर.
मरम्मत के दौरान टैंकर में ब्लॉस्ट हो गया, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना बीमा अवधि में होने के कारण वाहन मालिक ने क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही निरस्त कर दिया। इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई। जिस पर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर ७ लाख २६ हजार ५०० रुपए का जुर्माना लगाया।
मिली जानकारी के अनुसार दलपथ सागर वार्ड निवासी हरिशंकर झा के वाहन क्रमांक सीजी १७केजे ९०४८ को १२ अगस्त २०१८ को रिपेरिंग के लिए रायपुर के अविन इंजीनियरिंग वक्र्स में भेजा था। यहां पर मरम्मत के दौरान ही टैंकर में ब्लास्ट हो गया। जिससे टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा बीमा अवधि के दौरान होने के कारण वाहन मालिक ने दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा राशि के लिए क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने नियमों का झासा देकर क्लेम निरस्त कर दिया। इसके बाद परिवादी ने इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पर ७ लाख २६ हजार ५०० रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही इस राशि पर ९ जनवरी २०१९ से सात प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जाएगा। मानसिक क्षतिपुर्ति के लिए दस हजार रुपए और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि एक माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।