जयपुर

Big News : राजस्थान के पाली के सादड़ी थाने में नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहली FIR दर्ज

एक बड़ी खबर। राजस्थान के सादड़ी थाने में नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। 3 नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। राज्य में नई न्याय संहिताओं का सुचारू क्रियान्वयन शुरू किया गया है।

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Big News : राजस्थान के सादड़ी थाने में नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहली एफआईआर दर्ज

3 नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। राजस्थान में एक बड़ी न्यूज। देश में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत राजस्थान में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई। महा​निदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत रास्ता रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचाने की घटना के सम्बन्ध में दर्ज की गई। यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया।

नागरिकों को दिक्कत नहीं आएगी - हेमंत प्रियदर्शी

महा​निदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं BNSS एवं BNS का सुचारू ​​​क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

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Published on:
01 Jul 2024 08:01 pm
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