
जयपुर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपरलीक मामले में जब्त 1.20 करोड़ रुपए से अधिक राशि की एफडी कराई जाएगी। अब तक यह नकदी गंगापुर सिटी थाने में थी, जिसे रीट पेपरलीक मामला जयपुर ट्रांसफर होने के साथ ही जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र के विशिष्ट न्यायालय (सीबीआइ प्रकरण) क्रम-3 के पास भेज दिया गया। अब 11 अगस्त को सुनवाई होगी।
विशिष्ट लोक अभियोजक बीएस चौहान ने गंगापुर सिटी थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें जब्तशुदा एक करोड़ 20 लाख दो हजार रुपए व सामान को न्यायालय में जमा करवाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर नकदी को एफडी में जमा करवाने का आदेश दिया, वहीं जब्तशुदा सामान एसओजी थाने को सौंप दिया।
कोर्ट ने कहा कि एफडी पर अधिक ब्याज देने वाले बैंक में राशि जमा करवाई जाए और बैंक का नाम विशिष्ट लोक अभियोजक को बताया जाए। सुनवाई के दौरान रीट पेपरलीक मामले के आरोपी चन्दनराम, कमला विश्नोई, सुमन, सोहिनी महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, राजेश कुमार मीना, संजय कुमार मीना बत्ती लाल मीणा, रवि मीणा, अमित कुमार मीणा, कमलेश मीणा, शिवदान मीना, नरेन्द्र विश्नोई, मुन्नीलाल विश्नोई व अशोक कुमार मौजूद रहे, जबकि शेष आरोपियों का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।