Bhajanlal Government New Order : भजनलाल सरकार का बड़ा आदेश। अब पटवारियों को उसी गांव में रहना होगा जहां उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। अगर मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पटवारियों को पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी।
Bhajanlal Government New Order : राजस्थान में सरकारी कामकाज में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो इसलिए सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। जनता और ग्रामीणों के सुविधा के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब पटवारियों को उसी गांव में रहना होगा जहां उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। अगर मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पटवारियों को पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी।
इस संबंध में राजस्व विभाग के नए आदेशनुसार, सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया है। जिसमें प्रावधान है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से न ले ली हो।
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आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपने काम के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या उसे ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह नियमों की सीधे-सीधे अवहेलना की श्रेणी में आता है।
अब विभाग ने इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए फिर से आदेश जारी किया है। जिसके तहत सभी पटवारियों को आवश्यक रूप से उनके मुख्यालय पर ठहरने के लिए पाबंद किया जाए। इसकी निगरानी उपखंड अधिकारी करेगा। आदेश में बताया गया है कि अगर कोई पटवारी ऐसा नहीं करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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