जयपुर

Rajasthan: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठा रही सरकार? हाईकोर्ट ने 41 जिलों के बारे में मांगा जिलेवार रोडमैप

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी 41 जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन के रोडमैप और शहरी क्षेत्रों में सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

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Feb 20, 2026
Rajasthan High Court (Patrika Photo)

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी 41 जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन के रोडमैप और शहरी क्षेत्रों में सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जिसमें यह बताने को कहा है कि कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने केसर महावीर सेवा ट्रस्ट व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कोर्ट को बताया कि मार्च 2015 में स्वायत शासन विभाग ने सभी नगर पालिकाओं को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनकी पालना नहीं की जा रही हैं।

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जगह-जगह कचरा फेंक देते हैं लोग

याचिका में कहा कि सीकर में व्यावसायिक इमारतों और आवासीय इलाकों में रहने वाले लोग जगह-जगह कचरा फेंक देते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू नहीं होने से बारिश में हालात विकट हो जाते हैं।

जिलेवार रोडमैप की जानकारी मांगी

हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के ठोस कचरा प्रबंधन के जिलेवार रोडमैप की जानकारी पेश करने को कहा है।

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