हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी है।
जयपुर। हाईकोर्ट से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को राहत मिल गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों के खिलाफ कोटा जिले में दर्ज तीन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि मामला लोकतंत्र में जनता के हितों के लिए आवाज उठाने का था और इनमें आरोपियों का स्वयं का स्वार्थ निहित नहीं था।
अब सरकार संबंधित अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेगी। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने राजस्थान सरकार की लीव टू अपील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार ने पिछले दिनों दिलावर के खिलाफ रामगंजमंडी थाने में दर्ज दो मुकदमों और राजावत के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था।
मदन दिलावर के खिलाफ वर्ष 2021 में फरवरी और जुलाई में रामगंजमंडी थाना क्षेत्र में कोरोना के दौरान जुलूस निकालने, लोगों को एकत्रित कर सभा करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए।
तत्कालीन विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ 21 नवंबर 2011 को कोटा के सुल्तानपुर थाने में किसानों की पानी की मांग को लेकर हाईवे जाम करने, भीड़ जमा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था।