Leave Restrictions : अलवर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि 10 से 14 अप्रेल तक कोई भी कार्मिक बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर के अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
अलवर। यदि आप 10 से 14 अप्रेल तक लम्बे अवकाश का उपयोग कर कहीं बाहर घूमने-फिरने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। राजस्थान के अलवर जिला प्रशासन ने इस अवकाश पर बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं।
दरअसल 10 से 14 अप्रेल तक इस बार लम्बी छुट्टियां आ रही हैं। लगातार पांच अवकाश आने के कारण स्कूल,कॉलेज व सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। इधर स्कूलों में एक दिन का अवकाश लेने पर शिक्षकों को भी पांच दिन का अवकाश मिल रहा है। इस कारण कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने शहर से बाहर घूमने का प्लान बना लिए हैं।
दरअसल 12 अप्रेल को राजस्थान में जेल प्रहरी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पूरे राजस्थान के लगभग सभी जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें कई स्कूलों में परीक्षा केन्द्र बनेंगे और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कारण अलवर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि 10 से 14 अप्रेल तक कोई भी कार्मिक बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर के अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
10 अप्रेल-महावीर जयंती
11 अप्रेल-महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
12-अप्रेल- शनिवार-कई सरकारी दफ्तरों में अवकाश
13-अप्रेल- रविवार-सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश
14-अप्रेल-अम्बेडकर जयंती
अलवर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 अप्रेल को प्रहरी सीधी भर्ती-2024 परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा। इसमें पहली पारी सुबह दस से बारह बजे तक तथा दूसरी पारी अपरान्ह तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। चूंकि 10 से 14 अप्रेल तक अवकाश हैं। इसलिए जिले के अंतर्गत आने वाले शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त जिला कलक्टर की अनुमति के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़े। अन्यथा अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।