जयपुर

HSRP Update : परिवहन विभाग की चेतावनी, बिना नंबर प्लेट के वाहन शोरूम से निकला तो भारी जुर्माना

HSRP Update : राजस्थान परिवहन विभाग की चेतावनी। बिना नंबर प्लेट के वाहन शोरूम से निकला तो भारी जुर्माना। यह जुर्माना वाहन चालक के साथ-साथ डीलर पर भी लगेगा।
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HSRP Update Rajasthan Transport Department Warns vehicle leaves showroom without number plate heavy fines
फाइल फोटो पत्रिका

HSRP Update : त्योहारी सीजन में यदि वाहन खरीदी के बाद डीलर से एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं ली गई तो सड़क पर चलते ही परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना वाहन चालक के साथ-साथ डीलर पर भी लगेगा। डीलर पर यह जुर्माना वाहन के वन टाइम टैक्स के बराबर लगाया जाएगा। आरटीओ की ओर से जयपुर शहर में बिना नंबर प्लेट के नए वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चार डीलरों को नोटिस जारी

गुरुवार को जयपुर आरटीओ ने ऐसे चार डीलरों को नोटिस जारी किए। इसके अलावा कई वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई का अभियान चलाया गया है।

एचएसआरपी जारी करना अनिवार्य

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के बाद डीलर की ओर से एचएसआरपी जारी की जाती है। यह नंबर प्लेट 2 दिन के अंदर वाहन मालिक को दी जानी अनिवार्य है। अक्सर डीलर रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद वाहन मालिक को वाहन सौंप देते हैं लेकिन वाहन बिना नंबर प्लेट के चलाए जाते हैं। कई बार दो से चार दिन तक नंबर प्लेट नहीं दी जाती, जबकि नियम के अनुसार इसे दो दिन के भीतर जारी करना अनिवार्य है।

Published on:
03 Oct 2025 02:02 pm