जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के 5 किमी के दायरे में अब लेजर लाइट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से एयरपोर्ट क्षेत्र से जुड़े इलाकों में लेजर लाइट्स के उपयोग पर रोक लगा दी है।
जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के 5 किमी के दायरे में अब लेजर लाइट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से एयरपोर्ट क्षेत्र से जुड़े इलाकों में लेजर लाइट्स के उपयोग पर रोक लगा दी है। विमान सेवाओं पर संभावित व्यवधान की स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। 5 किमी दायरे में सभी संबंधित पुलिस थानों को आदेशों की पालना के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस कमिश्नरेट जयपुर क्षेत्र में भारत सरकार के जारी राजपत्र के नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 या 285 और अन्य संबंधित धाराओं एवं वायुयान अधिनियम 1934 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। वायुयान सेवा संचालन में लेजर लाइट्स से संभावित व्यवधान को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी कर हवाई अड्डे की बाउंड्री से पांच किलोमीटर की परिधि सीमा में लेजर लाइट्स एवं अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस आयुक्तालय से जारी आदेश के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट के आसपास स्थित विवाह स्थलों, होटल एवं अन्य कार्यक्रम स्थलों पर लेजर लाइट्स व अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का खुलेआम उपयोग हो रहा है और जो आसमान में काफी दूर तक प्रकाशित होती है। इससे विमानों के आवागमन मं व्यवधान खड़ा होने और विमान हादसा होने की आशंका हर समय रहती है। संभावित हादसों की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट की बाउंड्री से 5 किमी की परिधि सीमा में लेजर लाइट्स का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जयपुर एयरपोर्ट के आसपास रूफ टॉप होटल्स, मैरिज गार्डन और अन्य कार्यक्रम स्थल बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन स्थानों पर लेजर लाइट्स और अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग धड़ल्ले से होता है। लेजर लाइट की रोशनी शहर में दूर तक प्रकाशित होती है। पुलिस कमिश्नरेट को इस बारे में पिछले कई दिनों से शिकायतें भी मिली हैं जिसके बाद अब इस बारे में आदेश जारी कर सख्ती से पालना करने के निर्देश संबंधित पुलिस थानों को दिए गए हैं।