जयपुर

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की राजस्थान में कार्रवाई, 13 संस्थानों के लाइसेंस निलंबित, 16 पैक्ड फूड आइटम पर बैन

Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई के तहत 16 असुरक्षित पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री और वितरण पर दो माह के लिए रोक लगा दी गई है। जांच में उत्पाद असुरक्षित पाए जाने के बाद 13 संस्थानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।

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Jun 19, 2026
Rajasthan Food Safety
एआई तस्वीर

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 असुरक्षित पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, विक्रय और प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विभिन्न जिलों के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभामंगला ने बताया कि मई-जून में अलवर, जयपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालोर, राजसमंद, झुंझुनूं और बीकानेर सहित कई जिलों में लिए गए नमूनों की जांच में कई ब्रांड के घी, नमकीन, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए गए।

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इन पर लगा प्रतिबंध

  • मधु सरस घी (बैच 1 व 3) – एवेरी डेरी ट्रेडर्स, नई दिल्ली।
  • डेरी ब्राइट घी (बैच DV-10-2025) – कृष्णा फूड प्रोडक्ट, नई दिल्ली।
  • मिक्सचर ऑल इन वन नमकीन (बैच 03, शगुन ब्रांड) – बीकानेर फूड प्रोडक्ट, बीकानेर।
  • प्रेमा ब्रांड घी (बैच 04) – महादेव फूड प्रोडक्ट, हिसार।
  • वन्धु बफैलो घी (बैच SM01001) – लियो ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड, नवी मुंबई।
  • वन्धु काऊ घी (बैच SM01001) – लियो ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड, नवी मुंबई।
  • तानसेन पान मसाला (बैच 2605) – त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्रा. लि., पटपड़गंज, नई दिल्ली।
  • टोपर ब्रांड मिल्क फैट – अजय फूड प्रोडक्ट, ध्रावास, बालेसर, जोधपुर।
  • मारवाड़ की शान-सारस ब्रांड घी (बैच 92) – जय मां आशापुरी, जालोर।
  • श्री आहार ब्रांड घी (बैच 004) – मोहित जैन, बालेसर, जोधपुर।
  • शुभ ब्रांड घी (बैच 005) – श्री वीर मिल्क प्रोडक्ट्स, सूरत।
  • शुभ ब्रांड घी (बैच 004) – श्री वीर मिल्क प्रोडक्ट्स, सूरत।
  • धेनुश्री ब्रांड घी (बैच 03) – धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट, जोधपुर
  • डेयरी अनमोल ब्रांड घी (बैच 04) – एवेरी डेयरी ट्रेडर्स, बावाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।
  • सोलंकी मिष्ठान भंडार ब्रांड नमकीन – एस. मिष्ठान भंडार, घास मंडी रोड, जोधपुर।

नमूने असुरक्षित : लाइसेंस निलंबित

  1. पनीर गर्ग डेयरी, अलवर।
  2. शकील पनीर भंडार, बदरपुर, अलवर।
  3. अमन होटल बकताल की चौकी, अलवर।
  4. आइस कैंडी एस.के. आइसक्रीम, मालाखेड़ा रोड, लक्ष्मणगढ़।
  5. अनमोल आइसक्रीम, नवाबपुरा मोहल्ला, अलवर।
  6. पिस्ता कटिंग मनीष कुमार नरेश कुमार गणेश चौक बेलखेड़ा. अलवर।
  7. यूज्ड कूकिंग ऑयल देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (केएफसी) एलबीएस कॉलेज के सामने तिलक मार्ग, जयपुर।
  8. यूज्ड कूकिंग ऑयल देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (केएफसी) सम्राट किंग्स रोड अजमेर रोड, जयपुर।
  9. मेरीनेटेड चिकन शारदा इंटरप्राइजेज एक्सॉटिक मार्ट राजापार्क, जयपुर।
  10. बाजरा-अग्रवाल किराना स्टोर खेतड़ी, झुंझुनूं।
  11. सौंफ- विक्रेता अमित अवस्थी पिपरडा, राजसमंद।
  12. मावा एवं पनीर-पारस मिल्क प्रोडक्ट्स चोरपुर ममोधन बसेड़ी, धौलपुर।
  13. घी गोदारा डेयरी रोड़ावाली, हनुमानगढ़।

मिलावटी खाद्य पदार्थ खतरनाक

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर महर्षि के अनुसार असुरक्षित घी, पनीर, मावा, नमकीन, पान मसाला और बार-बार उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से फूड पॉइजनिंग, उल्टी-दस्त, लीवर-किडनी डैमेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है।

Updated on:
19 Jun 2026 09:15 pm
Published on:
19 Jun 2026 09:06 pm