Entrepreneurship Support: योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने या अपने उद्यम का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी।
Vishwakarma Yuva Udyami Yojana: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमशील सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। योजना के तहत युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले भी बनेंगे।
योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने या अपने उद्यम का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी।
विशेष वर्गों के लिए योजना को और अधिक समावेशी बनाया गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्डधारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य हैं। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकार ने राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 जैसी पहलें की हैं। सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना केवल ऋण और सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान में स्वरोजगार क्रांति की मजबूत नींव बनने वाली दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। युवाओं के लिए यह योजना न सिर्फ अवसर और संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगी।