पासपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तत्काल पासपोर्ट के लिए सत्यापन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है।
जयपुर। पासपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तत्काल पासपोर्ट के लिए सत्यापन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब तत्काल प्रक्रिया में आधार कार्ड व दो अन्य दस्तावेज के साथ आवेदक स्वयं के उद्घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट आवेदन की सभी तरह की प्रक्रिया में अब आधार कार्ड जरूरी है।
पासपोर्ट अधिकारी सीताराम मीना ने बताया कि अभी तक तत्काल पासपोर्ट के लिए थानाधिकारी, तहसीलदार या आईएएस व आईपीएस स्तर के अधिकारी की ओर से जारी सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक होती थी। नई व्यवस्था में इसकी जरूरत नहीं होगी। अब आधार के साथ एनक्सजर ई (इसका प्रारूप पासपोर्ट की वेबसाइट पर है) तथा पहचान के दो दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है।
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दो दस्तावेजों में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र, किसी सरकारी संस्था की ओर से जारी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र,हथियार लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, पैनकार्ड, बैंक खाते की पासबुक, शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी विद्यार्थी पहचान पत्र, वाहन चालक लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र व राशन कार्ड में से कोई भी दो जरूरी है।
18 वर्ष से कम उम्र के आवेदक के लिए आधार कार्ड व स्कूल की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज की जरूरत होगी। इसी तरह सामान्य प्रक्रिया के लिए भी अब आधार कार्ड का अनिवार्यता की गई है। नई व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था कुछ समय बाद पासपोर्ट व्यवस्था के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन के साथ ही लागू होगी।