जयपुर

104 बार तोड़े ट्रैफिक नियम तो 1.34 लाख रुपए का लग गया जुर्माना, जयपुर में कैमरों से कट रहा ऑनलाइन चालान

Rajasthan News: राजधानी में एक चालक को कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ते देखा तो उसके 104 चालान हुए और 1.34 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से उसने 52 हजार जमा करा दिए हैं और अभी 82 हजार बाकी हैं।

2 min read
Sep 15, 2025
फोटो: पत्रिका

Jaipur Traffic Fines: किसी चौराहे या खाली सड़क पर यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़कर खुश हो रहे हैं तो जरा ठहरिए। पुलिस अब तीसरा आंख (कैमरों) के जरिए आप पर नजर रख रही है। इतना ही नहीं चालक की पहचान कर उसका चालान भी काटा जा रहा है।

राजधानी में एक चालक को कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ते देखा तो उसके 104 चालान हुए और 1.34 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से उसने 52 हजार जमा करा दिए हैं और अभी 82 हजार बाकी हैं। डीसीपी (ट्रैफिक) ने बताया कि यह लोडिंग वाहन चालक रात्रि में मुहाना मंडी से सब्जी भरकर ले जाता था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने पर वाहन रफ्तार में दौड़ाता था जिसे कैमरे ने कैद कर लिया और उसके 104 चालान हुए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सड़क पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस पर कार्रवाई ई-चालान पोर्टल पर होगी

1150 चालकों के 10 से अधिक चालान

डीसीपी सुमित ने बताया कि शहर में 1150 वाहन चालक ऐसे भी मिले, जो लगातार यातायात नियमों का उल्लघंन कर रहे थे। पुलिस ने 10 या इससे अधिक चालान होने वाले इन 1150 चालकों को जुर्माना राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है।

इसके बाद कई चालकों ने 10 हजार से लेकर 35 हजार रुपए तक का जुर्माना ऑनलाइन व यादगार चालान शाखा में जमा करवाया। उन्होंने बताया कि एक सितम्बर से 13 सितम्बर तक 38 लाख रुपए का राजस्व राजकोष में प्राप्त हुआ।

जुर्माना नहीं चुकाया तो गिरफ्तारी वारंट

बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ न्यायालय भी सख्त है। सुमित मेहरड़ा ने बताया कि न्यायालय ने अभी समन व वारंट जारी किया है, लेकिन जो वाहन चालक न्यायालय के आदेश के बाद भी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट भी जारी होगा। इसलिए वाहन चालक सड़कों पर पुलिस है या नहीं, नियम से ही वाहन चलाएं।

ये भी पढ़ें

वाहन चालक हो जाएं सावधान! ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हवा में खिंचेगी फोटो, इस तरह कटेगा चालान

Published on:
15 Sept 2025 01:56 pm
Also Read
View All

अगली खबर