जयपुर

दिल्ली हाईवे पर लेन सिस्टम लागू, नियम तोड़े तो होगा 2000 रुपए का चालान, कैमरों से निगरानी के बाद होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कमियां मिलेंगी उनका चालान अलग से होगा।
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Aug 30, 2025
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जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित अलवर तिराहे पर वाहन चालकों से समझाइश करते हुए (फोटो: पत्रिका)

सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली रोड पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेन सिस्टम में चलने के लिए जागरूकता अभियान 5 सितंबर को समाप्त होगा। इसके बाद पुलिस हाईवे पर बेतरतीब वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी। लेन सिस्टम में नहीं चलने पर 2000 रुपए का चालान होगा।

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कमियां मिलेंगी उनका चालान अलग से होगा। प्रदूषण, वाहन के दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र की भी तस्दीक की जाएगी। चालान की कार्रवाई 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट चंदवाजी से शाहजहांपुर करीब 125 किलोमीटर पर लागू रहेगा।

इन धाराओं में होगी कार्रवाई

  • लेन सिस्टम का उल्लघंन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/179 व 177 ए या फिर अन्य कोई उपयुक्त धारा जो लागू होती हो
  • चालक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्क करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122/127 के तहत कार्रवाई की जाएगी
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई की जाएगी

कैमरों से निगरानी

हाईवे पर थाना पुलिस के पांच पुलिसकर्मी मोबाइल वॉयलेशन ऑन कैमरा (वीओसी) ऐप के जरिये उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करेंगे। चालान करने वाला दल अलग होगा और जुर्माना वसूलने वाला दल अलग होगा। उल्लंघन करने वालों के फोटो व वीडियो तत्काल आपस में साझा करेंगे, ताकि उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

जुर्माना जमा कराते समय साइबर ठगी से बचें

हाईवे पर लेन सिस्टम की सफलता के बाद इसे अन्य जगह भी लागू किया जाएगा। वाहन मालिक या चालक स्वयं की आइडी से ई-चालान का जुर्माना राशि जमा कराते समय सतर्कता बरतें।

राहुल प्रकाश, आइजी, जयपुर रेंज

Updated on:
30 Aug 2025 08:39 am
Published on:
30 Aug 2025 08:39 am