जयपुर

Rajasthan : 15 नगरीय निकायों में होंगे उपचुनाव, 48 घंटे रहेगा ड्राय डे

राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर 30 जून, 2024 रविवार को होने वाले 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में उपचुनावों के चलते संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया है।

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By elections 15 Urban Bodies of Rajasthan : राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर 30 जून, 2024 रविवार को होने वाले 10 जिलों की 15 नगरीय निकायों में उपचुनावों के चलते संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया है। राजस्थान में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में रिक्त पड़े वार्ड पार्षद पद के लिए 30 जून को वोटिंग होगी। जिन नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, वहां 1 जुलाई को मतगणना होगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने 18 जून को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत एक नगर निगम, पांच नगर परिषद और नौ नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के रिक्त पदों पर उपचुनाव किया जाना है। अधिसूचना में मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र के वार्डों में वार्ड पार्षद को चुनने के लिए मतदान करने पहुंचे मतगणना एक जुलाई को होगी।

15 नगरीय निकायों में होंगे उपचुनाव

जिला - नगरीय निकाय - रिक्त वार्ड
अजमेर - किशनगढ़ नगर परिषद - वार्ड 15
बीकानेर - देशनोक नगर पालिका - वार्ड 4
चूरू - चूरू नगर परिषद - वार्ड 11
चूरू - राजगढ़ नगर पालिका - वार्ड 38
डूंगरपुर - डूंगरपुर नगर परिषद - वार्ड 26
हनुमानगढ़ - भादरा नगर पालिका - वार्ड 32
हनुमानगढ़ - रावतसर नगर पालिका - वार्ड 28
हनुमानगढ़ - हनुमानगढ़ नगर परिषद - वार्ड 1
झुंझुनू - चिड़ावा नगर पालिका - वार्ड 22
झुंझुनू - बग्गड़ नगर पालिका - वार्ड 1
गंगापुर सिटी - टोडाभीम नगर पालिका - वार्ड 13
श्रीगंगानगर - पदमपुर नगर पालिका - वार्ड 19
अनूपगढ़ - अनूपगढ़ नगर परिषद - वार्ड 23
अनूपगढ़ - रायसिंहनगर नगर पालिका - वार्ड 24
उदयपुर - उदयपुर नगर निगम - वार्ड 17 ।

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48 घंटे रहेगा ड्राय डे

उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, 30 जून 2024 को होने वाले नगर निकाय उपचुनाव को लेकर निर्देश जारी की है। इसके तहत संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और उससे लगते हुए 5 किमी परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि यानी 28 जून 2024 के शाम 5 बजे से 30 जून 2024 के शाम 5 बजे तक ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान शराब नहीं बिकेगी।

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Updated on:
21 Jun 2024 08:38 pm
Published on:
21 Jun 2024 06:54 pm
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