School Discipline Policy: नशा करने वाले कर्मचारियों के नाम 28 अप्रैल तक मांगे, आदेश जारी। शिक्षा विभाग ने नशा करने वाले कार्मिकों की सूची मांगी, 28 अप्रैल तक रिपोर्ट अनिवार्य।
Tobacco Alcohol ban Schools: जयपुर/बीकानेर। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत उन कार्मिकों पर सख्ती दिखाई है, जो किसी भी प्रकार के नशे या अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इस संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की विस्तृत सूची तैयार कर निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए।
जारी आदेश के अनुसार, विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कर्मचारी स्कूल समय में शराब, तंबाकू, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे न केवल कार्यस्थल का वातावरण प्रभावित होता है, बल्कि विद्यार्थियों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों और कार्यालयों से ऐसे कार्मिकों की जानकारी एकत्रित करें। सूची में कर्मचारी का नाम, कर्मचारी आईडी, पदस्थापन स्थान, नशे या अनुचित गतिविधि का प्रकार तथा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार यह सूची 28 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से भेजनी होगी, ताकि राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
शिक्षा विभाग के इस कदम को स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी, बल्कि विद्यार्थियों को भी सकारात्मक वातावरण मिलेगा।