Rajasthan Farmer: राजस्थान में भूमि विकास बैंक लिमिटेड किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है। इसमें सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिल सकेगी।
Rajasthan Farmer: जयपुर: राजस्थान के किसानों के लिए भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने काश्तकारों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की है।
बता दें कि इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपये का कर्ज माफ करने का अवसर दिया गया है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी।
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनका ऋण 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुका है। साथ ही जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के तहत कर्ज नहीं लिया। जो किसान मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि के भीतर जमा करा देंगे। ऐसे पात्र किसानों को सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ किया जाएगा।
प्रदेश में कई जिलों के किसान प्राकृतिक आपदाएं, फसल हानि या बाजार में गिरावट जैसी समस्याओं के चलते समय पर ब्याज नहीं चुका पाए थे। ऐसे किसानों के लिए यह योजना नई शुरुआत का मौका बनकर आई है।
-अब तक 119 किसानों ने आवेदन किया है।
-61 किसानों ने अपने ऋण खाते पूरी तरह बंद करवा लिए हैं।
-इन किसानों को करीब 1.02 करोड़ रुपये की ब्याज छूट मिल चुकी है।
-कुल 505 ऋणी सदस्य योजना के लिए पात्र माने गए हैं।
पात्र किसानों को बैंक की ओर से एक विवरण प्रपत्र भेजा जा रहा है, जिसमें देय मूलधन, ब्याज, छूट राशि और जमा करने योग्य राशि की पूरी जानकारी शामिल है। किसानों को 30 जून 2025 तक कुल देय राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा जमा कराना होगा। शेष राशि अधिकतम तीन किस्तों में 30 सितंबर 2025 तक जमा कराई जा सकती है। ध्यान रहे कि 1 जुलाई 2024 के बाद की कोई भी किस्त योजना में छूट के योग्य नहीं मानी जाएगी।
भूमि विकास बैंक की ओर से बताया गया कि किसानों को लगातार योजना की जानकारी दी जा रही है। अब किसानों के पास 30 जून 2025 तक का अंतिम अवसर है। इसके बाद वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।