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Medical Education : राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, बैंक गारंटी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेताया

Medical Education : राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश आया है। आदेश में कहा गया है कि सुपर स्पेशलिटी के लिए 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। इस आदेश से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेताया है।

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Rajasthan Medical Education Department Big order angered Resident Doctors Association prompting a warning

फाइल फोटो पत्रिका

Medical Education : राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल शिक्षा को लेकर जारी नए सरकारी आदेश ने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के 28 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार पीजी करने के बाद यदि किसी छात्र का चयन नीट एसएसए के जरिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स में होता है तो उसे बॉन्ड के तहत 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी

इस आदेश के विरोध में एसएमएस मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन खुलकर सामने आ गई है अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल सिंह मीना ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कहा पहले से ही पीजी बॉन्ड की अनिवार्यता के बाद बंद अब इतनी बड़ी राशि की बैंक गारंटी थोपना मेधावी छात्रों के साथ अन्याय है। छात्र के लिए ये गारंटी देना संभव नहीं है।

चुनेंगे आंदोलन का रास्ता

डॉक्टर का तर्क है कि डॉक्टरों को उच्च शिक्षा से रोका गया तो अंततः मरीजों, स्वास्थ्य सेवाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर मीना ने चेतावनी दी कि आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर के रेजीडेंट डॉक्टर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

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