
राजस्थान सरकार ने आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नकली सामान बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में 5 प्रमुख पैकेज्ड खाद्य उत्पादों (Packaged Food Items) के वितरण, प्रदर्शन और बिक्री पर अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है।
लैब जांच में नंदी ब्रांड का गाय का घी, रतवाड़ी टी (गोल्डन थार) चाय, जी.एस. गोल्ड लाल मिर्च और के.डी.पी. डेयरी के घी ब्रांड्स स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह असुरक्षित पाए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे राजस्थान के किराना बाजार और थोक व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के तहत मिलावटी सामान बेचने वाली 9 दुकानों के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं।
राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में हुई फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन विशिष्ट बैच नंबर वाले उत्पादों को असुरक्षित घोषित कर बैन किया है-
नंदी ब्रांड गाय का घी: निर्माता दिशा एंटरप्राइजेज (बालोतरा, बाड़मेर), बैच नंबर 005
रतवाड़ी टी - गोल्डन थार (चाय): निर्माता श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज (रीको, बाड़मेर), बैच नंबर 150726
जी.एस. गोल्ड लाल मिर्च पाउडर: निर्माता हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (फाजिल्का, पंजाब), बैच/लॉट नंबर जी.एस. 31
के.डी.पी. डेयरी - कृष्णा ब्रांड घी: निर्माता के.डी.पी. फूड इंडस्ट्री (सरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर-पश्चिम दिल्ली), बैच नंबर डी.के. 1225 और डी.के. 160326
के.डी.पी. डेयरी - सारस ब्रांड घी: निर्माता के.डी.पी. फूड इंडस्ट्री, बैच नंबर डी.एस. 030426
लैब टेस्टिंग में सैंपल्स फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित 9 प्रमुख दुकानों और डेयरियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं:
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड कारोबार चला रहे 3 बड़े प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निरस्त कर दिया है। ये दुकानें पूर्व में लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद चोरी-छिपे असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेच रही थीं।
एम/एस बालाजी जयका (विद्याधर नगर, जयपुर)
एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स (कूकड़खेड़ा, जयपुर)
द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज (निर्माण नगर, जयपुर)
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे बाजार से कोई भी पैकेज्ड सामान खरीदते समय जागरूक रहें। खरीदारी के दौरान निम्नलिखित बातें जरूर जांचें:
पैकेजिंग एवं सील: डिब्बे या पैकेट की सील टूटी हुई या ढीली न हो।
बैच नंबर एवं एक्सपायरी: लेबल पर लिखा बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और वैधता (Best Before/Expiry) जरूर चेक करें।
ब्रांड का नाम: बाजार में बिक रहे असली ब्रांड से मिलते-जुलते स्पेलिंग वाले फर्जी ब्रांड्स से सावधान रहें।
यदि आपको किसी भी दुकान या ब्रांड के खाने-पीने के सामान में मिलावट का शक होता है, तो तुरंत नजदीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
खाद्य पदार्थों की जांच, लाइसेंस आवेदन एवं शिकायतों के लिए अधिकृत सरकारी डिजिटल Portals का अवलोकन करें:
खाद्य सुरक्षा विभाग के आधिकारिक अपडेट्स और शिकायत दर्ज करने के लिए Medical Health & Family Welfare Department Rajasthan Portal पर विजिट करें।
FSSAI लाइसेंस सत्यापन के लिए Food Safety and Standards Authority of India Official Portal का अवलोकन करें।