जयपुर

बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश से मची खलबली, हरकत में आई राजस्थान सरकार, अब उठाएगी ये कदम

Rajasthan Government: दिल्ली में राजस्थान सरकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश सामने आते ही भजनलाल सरकार में खलबली मच गई।
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Updated: 22 Nov 2024, 7:40 AM IST
cm bhajan lal sharma

जयपुर। दिल्ली की एक कॉमर्शियल कोर्ट ने नोखा नगरपालिका के सीवरेज कार्य का 50.31 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के कारण दिल्ली में राजस्थान सरकार की संपत्ति बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्की का आदेश सामने आते ही गुरूवार को राजस्थान सरकार में खलबली मच गई।

बीकानेर हाउस में राजस्थान का आवासीय आयुक्त एवं मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई अन्य प्रमुख कार्यालय चल रहे हैं। कुर्की रुकवाने के लिए राज्य सरकार दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट में कुर्की आदेश वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेगी। वहां से राहत नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी है।

कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

कोर्ट ने माध्यस्थम आदेश की पालना के लिए कुर्की का आदेश जारी किया। हालांकि मामले में राज्य सरकार पक्षकार नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने नगरपालिका को सरकार का हिस्सा मानते हुए आदेश दिया।

ये है मामला

एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 13 साल पहले कार्य किया था, जिसका भुगतान नहीं होने पर मामला कॉमर्शियल कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि कॉर्मिशयल कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुने बिना सितम्बर में कुर्की का इकतरफा आदेश दिया।

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22 Nov 2024, 7:40 AM IST
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