राजस्थान सरकार ने सरकारी भूमि संबंधित नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों के नाम दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं।
राजस्थान में कई राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी भूमि संबंधित नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों के नाम दर्ज नहीं हुई है। सरकार ने इन सरकारी भूमि को संबंधित निकाय के नाम दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी तय कर दिया है कि इन भूमि का भू-रूपांतरण कौन करेगा।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इसे लेकर पालना करने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल, नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरणों में शामिल होने के बाद भी जमीन का नामांतरण उनके नाम नहीं खुला। इससे उस एरिया के डवलपमेंट पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। भूरूपांतरण नहीं होने के कारण कई तरह की सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही है।
बता दें कि सरकार ने शहरी निकायों का भी पुनर्गठन कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव हो चुका है। विभाग ने लोगों से आपत्तियां मांगी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो की जगह एक नगर निगम कर दिए गए हैं।