
Township Policy Amend Preparation: राजस्थान के शहरों में 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर दोबारा एकल पट्टा (सिंगल प्लॉट) जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार कर रही है। हालांकि शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्वतंत्र आवास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन छोटे भूखंडों पर फ्लैट कल्चर और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका भी रहेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। सड़क, पार्किंग, पार्क, सीवरेज और जल निकासी जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा।
वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार एकल पट्टा जारी करने के लिए न्यूनतम 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल अनिवार्य है। पहले ऐसा कोई राइडर नहीं था। यह प्रावधान अनियोजित प्लॉटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अब इस शर्त में ढील देने की मांग उठ रही है।
प्रदेश में 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि के रूपांतरण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार इतनी छोटी कृषि भूमि का रूपांतरण कर एकल पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इसके कारण भूमि मालिक अपनी जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के अलावा आवासीय, व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं कर पाते हैं।
प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोगों के पास 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि है। ऐसे भूमि मालिकों का कहना है कि मौजूदा नियमों के कारण उनकी जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ डेवलपर्स भी मानते हैं कि इस प्रावधान में छूट मिलने से छोटे भूखंडों का विकास आसान होगा और आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उनका तर्क है कि राइडर हटने से लोगों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
हालांकि विशेषज्ञ इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार इस प्रावधान में कोई छूट देती है तो संबंधित क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की ठोस योजना बनाना जरूरी होगा। बिना उचित योजना के भूमि उपयोग में बदलाव भविष्य में शहरी अव्यवस्था और सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकता है।
| भूखंड श्रेणी | न्यूनतम क्षेत्रफल | न्यूनतम सड़क चौड़ाई |
| आवासीय | 750 वर्गमीटर | 12 मीटर |
| कॉमर्शियल, मिश्रित, संस्थागत | 750 वर्गमीटर | 18 मीटर |
| औद्योगिक, सामान्य वेयरहाउसिंग | 1000 वर्गमीटर | 18 मीटर |
| फार्महाउस | 2500 वर्गमीटर | 9 मीटर |