जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सांगानेर एयरपोर्ट से हल्दी घाटी मार्ग रोड अलाइनमेंट बदलने पर लगी रोक

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर एयरपोर्ट से प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग तक 100 फीट चौडी रोड का अलाइनमेंट बदलने से संबंधित जेडीए की 12 अगस्त की अधिसूचना पर रोक लगा दी।

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फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर एयरपोर्ट से प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग तक 100 फीट चौडी रोड का अलाइनमेंट बदलने से संबंधित जेडीए की 12 अगस्त की अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही, जेडीए सचिव को 20 अगस्त को रिकॉर्ड सहित तलब किया। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। पक्षकार हेमराज ने बताया गया कि बार-बार रोड का अलाइनमेंट बदलने से उनका मकान टूटने की आशंका है।

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अलाइनमेंट बदलने से मकान टूटने की आशंका

सुनवाई के दौरान मामले के पक्षकार हेमराज की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि यह मामला खंडपीठ में विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी जेडीए बार-बार सड़क का अलाइनमेंट बदलता है। जबकि सड़क के मूल प्लान पर किसी को भी एतराज नहीं था। उन्होंने सोसायटी से भूखंड खरीदे थे और वे कई साल से रह रहे हैं। लेकिन अलाइनमेंट बदलने के कारण उनके मकानों पर भी टूटने की तलवार लटक गई है।

साल 2018 में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाया

रोड का साल 2018 में जोनल डवलपमेंट प्लान बना दिया था। वहीं यह भी तय कर दिया था कि जेडीए अपने हिस्से में 13 महीने में रोड बना देगा। इसके तहत ही वे रोड के लिए डिमार्केशन करने लगे हैं।

यूडीएच सचिव बताएं, उनकी क्या है कार्ययोजना

गौरतलब है कि इस रोड को लेकर जेडीए व हाउसिंग बोर्ड के अलग-अलग मत होने पर पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव को पेश होकर यह बताने के लिए कहा था कि इस 100 फीट रोड के निर्माण के लिए उनकी क्या कार्ययोजना है।

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Published on:
15 Aug 2025 07:13 am
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