
जयपुर। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होते ही बलात्कार के मामले में उम्रकैद काट रहे फलाहारी बाबा को जयपुर की खुली जेल में शिफ्ट कर दिया। ओपन एयर कैंप समिति के फलाहारी बाबा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा को खुली जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अलवर सेन्ट्रल जेल प्रशासन के आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर नोटिस जारी होते ही जेल प्रशासन ने फलाहारी बाबा को ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया।
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छत्तीसगढ़ की युवती से अलवर के आश्रम में बलात्कार करने के मामले में फलाहारी बाबा को 23 सितंबर 2017 को गिरफ्तार किया। ट्रायल कोर्ट ने 26 सितम्बर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई। फलाहारी बाबा 7 साल से जेल में बंद है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट से अप्रैल में फलहारी बाबा को 20 दिन की पैरोल मिली थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा को ओपन जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए है।