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Jaipur : नगर निकाय चुनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा आदेश, न्यूनतम स्टॉक सुरक्षित रखना अनिवार्य

Jaipur : नगर निकाय चुनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा आदेश आया है। जिला कलक्टर ने कहा कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे।
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rajasthan jaipur dm order regarding petrol diesel amid municipal elections

Jaipur : जयपुर का एक पेट्रोल पम्प। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur : नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित समस्त पेट्रोल पंपों को पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का सोमवार को आदेश जारी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पंप तथा सीएनजी पंप अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, 500 किलोग्राम सीएनजी तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे।

आदेश के अनुसार सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जयपुर जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश की प्रभावशीलता अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पंप सूखा न रहे। निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए पर 24 अगस्त 2026 को प्रातः 6 बजे से 22 सितंबर 2026 की रात्रि 12 बजे तक जिले के फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे।

कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल ईंधन उपलब्ध करवाएं

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल ईंधन उपलब्ध करवाएं तथा चुनाव कार्य के लिए अधिकृत सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता से सीएनजी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

चुनाव कार्य सम्पन्न होने के बाद कूपन के आधार पर उपलब्ध करवाए गए ईंधन के बिल तीन प्रतियों में 6 अक्टूबर 2026 तक जिला पूल, कलक्ट्रेट, जयपुर में प्रस्तुत करने होंगे। बिल के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की पृथक-पृथक सूची भी उपलब्ध करवानी होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंपों द्वारा भेजे जाने वाले बिलों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Rajasthan Local Body Election 2026 Date

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित निकायों में आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है। इस बार प्रदेश के कुल 309 निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को तथा दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को संपन्न होगा। मतगणना 14 सितंबर को कराई जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर को होगा और उसी दिन मतदान के बाद मतगणना भी पूरी कर ली जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को बैठक आयोजित की जाएगी।