
APO Recruitment Results : राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती-2024 के परिणाम पर दखल करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास हाेने के कारण परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश समीर जैन ने इस मामले में सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसका मंगलवार को फैसला सुनाया गया। याचिका में कहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजक अधिकारी के 180 पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी मुख्य परीक्षा में तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बावजूद अधिकांश अभ्यर्थियों के न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाने के कारण केवल चार अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया।
याचिका में कहा गया कि इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए, जो एपीओ की परीक्षा से कठिन सिविल जज की लिखित परीक्षा पास कर चुके थे। याचिका में आयोग की ओर से जारी परिणाम पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया।
आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी की अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में अलग-अलग परफॉर्मेन्स हो सकती है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व में किसी अन्य परीक्षा में अधिक अंक लाने पर इस परीक्षा में भी अभ्यर्थी अधिक अंक ही लाएगा। इसके अलावा नियमानुसार हर प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता थी। बेग ने कहा कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए सफल अभ्यर्थियों के साथ-साथ 10 असफल अभ्यर्थियों की कॉपियों को मंगाकर देखा। इसके अलावा आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को सुनवाई के दौरान बुलाया गया था, ताकि कोर्ट सही नतीजे तक पहुंच सके।