जयपुर

राजस्थान में एक आइएएस और चार आइपीएस हाईकोर्ट में तलब

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 अलग-अलग मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों को तलब किया है।

2 min read

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच अलग-अलग मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में कर्मचारी भर्ती रद्द करने के मामले में राज्यपाल के प्रमुख सचिव को 27 मार्च को तलब किया है। वहीं नाबालिगों की तलाश नहीं कर पाने के मामलों में बारां व धौलपुर पुलिस अधीक्षक को 7 अप्रेल, झुंझुनूं पुलिस अधीक्षक को 8 अप्रेल तथा डीग पुलिस अधीक्षक को 9 अप्रेल को तलब किया।

दो साल बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट

डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी भर्ती-2021 के चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करने के मामले में राज्यपाल के आदेश से 3 सदस्य जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन दो साल बाद भी जांच कमेटी ने न रिपोर्ट पेश की और न ही उसकी बैठक हुई। नाथूसिंह व अन्य ने भर्ती रद्द करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी, इस पर न्यायाधीश समीर जैन ने राज्यपाल के प्रमुख सचिव को 27 मार्च को भर्ती के रिकॉर्ड सहित तलब किया है।

नाबालिगों को तलाशने में पुलिस की ढिलाई

न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढड्ढा और न्यायाधीश भुवन गोयल ने नाबालिगों को तलाश नहीं पाने के चार अलग-अलग मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर बारां, धौलपुर, झुंझुनूं व डीग जिले के पुलिस अधीक्षकों को तलब किया। हाईकोर्ट ने जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि नाबालिगों को तलाशने में पुलिस की ढिलाई रही हैं, ऐसे में संबंधित पुलिस अधीक्षक कोर्ट में हाजिर होकर इन मामलों में स्पष्टीकरण दें।

Published on:
24 Mar 2025 01:58 pm
Also Read
View All