Rajasthan Panchayat Election 2026: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं।
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2009 के चुनावों में लागू किए गए प्रावधान यथावत रहेंगे। आदेश के तहत मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान केन्द्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाने और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसी क्रम में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की दर भी तय कर दी गई है।
आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची एक तरफ छपी होने पर दो रुपए प्रति पृष्ठ तथा दोनों तरफ छपी होने पर चार रुपए प्रति पृष्ठ की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।
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