जयपुर

Rajasthan Paper Leak Case: कोर्ट में SOG ने जताई ये आशंका, पेपर लीक सरगना की जमानत अर्जी हुई खारिज

Paper Leak Mastermind Sher Singh Meena: आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। ऐसे में उसे अनिश्चित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।

less than 1 minute read
Oct 26, 2024

जयपुर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी की जमानत की यह दूसरी अर्जी खारिज हुई है। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार कुछ अन्य आरोपियों की हाईकोर्ट से पूर्व में जमानत खारिज हो चुकी है।

शेर सिंह की ओर से ईडी मामलों की विशेष अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई थी। इसमें आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। ऐसे में उसे अनिश्चित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।

SOG की दलील….जेल से छूटते ही पेपर लीक में लिप्त होने की आशंका

वहीं एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने आशंका जताई कि आरोपी जमानत पर छूटते ही फिर से पेपर लीक जैसे अपराध में लिप्त हो सकता है। पेपर लीक कर उसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

उसकी निशानदेही पर हिसाब की डायरियां व अन्य दस्तावेज मिले। उसकी महिला मित्र के यहां से 19 लाख 50 हजार रुपए बरामद किए गए थे। यह भी कहा कि इस मामले में अनिल से कमतर भूमिका वाले आरोपियों की हाईकोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Also Read
View All

अगली खबर