जयपुर

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए सुकूनभरी खबर, कनिष्ठ अनुदेशकों के 1821 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

Rajasthan High Court : राजस्थान में भर्तियों को लेकर विवादों के बीच प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सुकूनभरी खबर है। कनिष्ठ अनुदेशकों के 1821 पदों पर भर्ती को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला।

2 min read
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan High Court : राजस्थान में भर्तियों को लेकर विवादों के बीच प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सुकूनभरी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आइटीआइ कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक के 1824 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की बाध्यता को वैध करार देते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी, वहीं भर्ती के लिए 2024 में जारी विज्ञापन व राज्य सरकार के संशोधित नियमों पर मुहर लगा दी।

सीआइटीएस सर्टिफिकेट की बाध्यता को दी गई थी चुनौती

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह व न्यायाधीश आनन्द शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित कोमल कुमावत व 122 अन्य की 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं पर भर्ती नियमों में संशोधन के जरिए सीआइटीएस सर्टिफिकेट की बाध्यता को चुनौती दी गई थी।

नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया

याचिकाकर्ता प्रदेश के विभिन्न आइटीआइ संस्थानों में 10-15 साल से गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। इसी दौरान राज्य सरकार ने एक सितंबर 2023 को नियमों में संशोधन कर दिया। इसके आधार पर 11 मार्च 2024 को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (सीआइटीएस) अनिवार्य कर दिया।

सभी पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से तय मापदण्ड केन्द्र सरकार के मापदण्डों के विपरीत नहीं है, बल्कि केन्द्र के मापदण्डों को और ऊंचा किया गया है। केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को छूट दी, जहां तय मापदण्ड के अनुरूप अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया।

Updated on:
30 May 2025 08:35 am
Published on:
30 May 2025 07:59 am
Also Read
View All

अगली खबर