जयपुर

Relief: बकायादारों के लिए राहत, विभाग ने दी 100% पेनल्टी माफी, ब्याज पर भी छूट

Revenue Dues Settlement: यह योजना 31 मार्च 2022 या उससे पूर्व के सभी राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू होगी। यदि मांग आदेश एक अप्रैल 2022 अथवा बाद में जारी हुआ है, लेकिन बकाया 31 मार्च 2022 तक का है, तो वह भी योजना में सम्मिलित होगा।
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Sep 12, 2025
CM Bhajanlal Sharma

Excise Amnesty Scheme 2025: जयपुर। आबकारी विभाग ने बकायादारों के लिए बड़ी राहत देते हुए आबकारी एमनेस्टी योजना-2025 लागू की है। इस योजना के तहत बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी से छूट दी जाएगी। योजना का लाभ 30 सितम्बर 2025 तक उठाया जा सकेगा।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 या उससे पूर्व के सभी राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू होगी। यदि मांग आदेश एक अप्रैल 2022 अथवा बाद में जारी हुआ है, लेकिन बकाया 31 मार्च 2022 तक का है, तो वह भी योजना में सम्मिलित होगा।

योजना के अनुसार


-31 मार्च 2020 त
क के बकाया पर मूल राशि जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों की 100त्न माफी मिलेगी।
-1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया पर मूल राशि जमा करने पर 100त्न पेनल्टी माफी और 50त्न ब्याज की छूट दी जाएगी।


अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नीति प्रदीप सिंह सांगावत ने कहा कि इस योजना से बकायादार न केवल भारी वित्तीय बोझ से मुक्त हो सकेंगे बल्कि अनावश्यक संपत्तियों की नीलामी, कुर्की और वाद-प्रकरण से भी बच पाएंगे।
आबकारी विभाग ने बकायादारों से अपील की है कि वे समय पर योजना का लाभ लेकर बकाया निपटाएं। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

      Published on:
      12 Sept 2025 03:54 pm