जयपुर

Scholarship Scheme: राजस्थान में छात्रवृत्ति पाने का मौका: लाभ लेने से पहले जानें ये 10 जरूरी नियम

Student Guidelines: OTR से बैंक खाते तक: छात्रवृत्ति आवेदन की पूरी गाइड एक नजर में। एक छोटी गलती रोक सकती है छात्रवृत्ति, आवेदन से पहले पढ़ें जरूरी नियम।

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Jan 18, 2026
CG Scholarship
प्रतिकात्मक फोटो

Student Welfare: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मंत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का पंजीयन राज्य सरकार की निर्धारित वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन का अध्ययन कर समय पर प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही जिन संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट, कोर्स मैपिंग तथा मान्यता या सम्बद्धता का अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालयों से नहीं कराया है, वे इसे शीघ्र पूर्ण करें।

✅ छात्रवृत्ति योजना: लाभ लेने के 10 आवश्यक नियम

क्रमांकनियमविवरण
1OTR पंजीकरण अनिवार्यनेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर One Time Registration करना जरूरी है।
2e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशनNSP OTR APP व AadharfaceRD APP से सत्यापन अनिवार्य है।
3जन आधार अपडेटविद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन होनी चाहिए।
4दस्तावेजों में समान जानकारीआधार, जन आधार और सभी प्रमाण पत्रों में विवरण समान होना चाहिए।
5परिवार की आय अपडेटजन आधार में परिवार के सभी सदस्यों की आय अद्यतन होनी आवश्यक है।
6श्रेणी व प्रमाण पत्र अपलोडAPL/BPL श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड होना जरूरी है।
7आधार सीडेड बैंक खाताDBT सक्षम आधार से जुड़ा बैंक खाता ही आवेदन में दर्ज करें।
8बायोमैट्रिक मशीन पंजीकरणशिक्षण संस्थान द्वारा बायोमैट्रिक मशीन का पंजीकरण अनिवार्य है।
9संस्थान प्रोफाइल अपडेटकोर्स मैपिंग व मान्यता अनुमोदन समय पर पूरा होना चाहिए।
10दिशा-निर्देशों का पालनविभागीय वेबसाइट पर जारी नवीन निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
Published on:
18 Jan 2026 09:55 am