Rajasthan Education Department,: विद्यार्थियों का मूलभूत अधिकार है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रोका तो उठाने होंगे सख्त कदम, अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारियों को मिले निर्देश।
Transfer Certificate: जयपुर. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने में की जा रही देरी और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।
निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें।
हाल ही में कई अभिभावकों की ओर से शिकायतें सामने आई थीं कि प्राइवेट स्कूल बकाया फीस, प्रबंधन विवाद या अन्य कारणों का हवाला देकर टीसी जारी करने में देरी कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने में कठिनाई हो रही है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
निदेशालय ने इन शिकायतों को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया है कि टीसी जारी करना विद्यार्थी का मूलभूत अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता। यदि कोई निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।