Employee Strike June 10 Deadline : राजस्थान में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध, जानिए क्यों? 10 जून तक हड़ताल पर रोक, सरकार का बड़ा फैसला।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर 10 जून तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल की आज्ञा से गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए रेसमा (1970) के तहत यह कदम उठाया है।
राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी के द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने को 10 जून तक के लिए प्रतिषेध किया गया है।