जयपुर

काम की खबर, जान लीजिए 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के लिए कौन जारी करेगा आय प्रमाण पत्र

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग केंद्र व राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों व सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
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Mar 14, 2019
Upper caste quota

जयपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग केंद्र व राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों व सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग के आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। प्रामण पत्र जारी करने के सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी होंगे।

15 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करना होगा
प्रमाण-पत्र के लिए ई-मित्र केंद्र, एकीकृत नागरिक सेवा केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद उपखण्ड अधिकारी को संबंधित व्यक्ति की जांच पटवारी से करवा सकेंगे। सक्षम अधिकारी को सरकारी दस्तावेज के साथ आवेदन का मिलान भी करना होगा। जांच रिपोर्ट के बाद ही उपखण्ड अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उपखण्ड अधिकारी को 15 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करना होगा।

जिला कलक्टर प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकेगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि आय प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने पर आवेदक पर भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सक्षम अधिकारी पर भी राज्य सेवाओं के तहक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही जिला कलक्टर इस प्रमाण पत्र को निरस्त भी कर सकेगा।

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Published on:
14 Mar 2019 10:31 am