जयपुर

राजस्थान में कब होगी कैबिनेट बैठक, 4 माह से अटके हैं कई बड़े फैसले

Rajasthan News : राजस्थान कैबिनेट की गत चार माह से बैठक नहीं होने से प्रदेश में बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं। पिछली कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को हुई थी। अब आगामी बैठक कब होगी, इसको लेकर अभी तक तारीख तय नहीं हो सकी है।
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When will the cabinet meeting be held in Rajasthan many big decisions are stuck for 4 months
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

सुनील सिंह सिसोदिया
Rajasthan News :
राजस्थान कैबिनेट की गत चार माह से बैठक नहीं होने से प्रदेश में बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ निर्णयों को लेकर जरूर सरक्यूलेशन के जरिए मंत्रियों की सहमति ली गई है। लंबे समय से कैबिनेट बैठक नहीं होने की कोई विशेष वजह तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन पिछली कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को हुई थी। अब आगामी बैठक कब होगी, इसको लेकर अभी तक तारीख तय नहीं हो सकी है। जबकि बैठक में प्रकरणों पर चर्चा के लिए 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय पहुंचना बताया जा रहा है। पिछली बैठक के निर्णय भी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे। अगली बैठक में कई विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन, भूमि आवंटन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रस्ताव शामिल होंगे।

भूमि आवंटन और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव…

1- राजस्व विभाग की ओर से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन (फतेहगढ़, रामगढ़, छत्तरगढ़)
2- स्वायत्त शासन विभाग की ओर से संस्था और जनजाति बालिका छात्रावास को भूमि आवंटन
जनजाति बालिका छात्रावासों के लिए भूमि।
3- प्राध्यापक कृषि की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन
4- उच्च शिक्षा विभाग के दो महाविद्यालयों के नाम में संशोधन व शहीद के नाम पर रखने हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में ज्वाइंट वेंचर के जरिए निवेश बढ़ाने के मामले…

1- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 330 मेगावाट का धौलपुर और 270.5 मेगावाट रामगढ़ गैस संयंत्र का गेल को हस्तांतरण।
2-750 मेगावाट सौर व 250 मेगावाट पवन परियोजना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम व गेल के बीच 50-50 के अनुपात के साथ संयुक्त उद्यम (जोइंट वेंचर कंपनी)
3-राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ 500 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना, जिसके लिए उद्यम कंपनी बनानी है।
4-ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ 1000 मेगावाट सौर व 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी।

सेवा नियमों में संशोधन, शिथिलन के प्रकरण

1- कार्मिक विभाग से जुड़े राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 में संशोधन।
2- रिक्तियों की संख्या में सौ फीसदी तक वृद्धि करने के साथ ही विविध सेवा नियमों में संशोधन।
3- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62 व 67 में संशोधन और राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन करना।
4- संसदीय कार्य विभाग के विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा नियमों में संशोधन।
5- जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के नियमों में संशोधन एवं भर्ती प्रक्रिया।
6- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कराए जाने के लिए संशोधन।
7- पर्यटन विभाग में सहायक पर्यटक अधिकारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने को लेकर नियमों में शिथिलन के मामले।

Updated on:
10 Jul 2025 07:04 am
Published on:
10 Jul 2025 07:04 am