
जैसलमेर. सभी स्तर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों और कार्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों से लेकर अन्य कार्मिकों को अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज करेंगे। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सोमवार को राज्य भर के लिए आदेश जारी किया। इसके तहत सभी चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति करने के लिए सभी कार्मिक पुन: अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने अधीन चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों में 7 दिवस में बायोमेट्रिक मशीन को स्थापित करवाना सुनिश्चत करें।
वेतन की प्रक्रिया को भी जोड़ा
जानकारी के अनुसार चिकित्सा संस्थानों में पूर्व में ही बायोमेट्रिक मशीन से ही चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के साल 2017 में ही जारी हैं। इसके बावजूद जैसलमेर मुख्यालय सहित जिले भर में अनेक जगहों पर इस आदेश की पालना पूरी तरह से नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सोमवार को जारी आदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आहरण व वितरण अािकारी को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति का मिलान बायोमेट्रिक मशीन से करने के बाद वेतन आहरण की प्रक्रिया पूरी की जाए।