
Food Security Scheme: राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चल रहे गिव-अप अभियान की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। अभियान की शुरुआत 1 नवम्बर 2024 को हुई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है जो सरकारी सहायता के वास्तविक हकदार नहीं हैं। जैसलमेर जिले में अब तक 4460 लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ त्याग दिया है।
वहीं, 131 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे सरकारी अनाज की वसूली की जाएगी। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से डाटा प्राप्त कर ऐसे और अपात्रों की पहचान करेगा, जिनके पास निजी चार पहिया वाहन हैं।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के तहत आयकर दाता, सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत, एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले और निजी उपयोग के चार पहिया वाहनधारी परिवारों को अपात्र माना गया है। ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन से जुड़े वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक औचक निरीक्षण करेंगे। अपात्र पाए जाने पर लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी।
जो पात्र नागरिक योजना का लाभ छोड़ना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर अब तक 20.80 लाख नए पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा चुका है।