जालौन

जानिए यूपी में कैसे कराएं शादी का पंजीकरण, ये है पूरा प्रक्रिया

विवाह पंजीकरण विभाग (Marriage Registration Department) द्वारा जारी किया जाएगा शादी का प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) यूपी में विवाह अधिनियम (Marriage Act) 1955 या 1954 के तहत करवाएं विवाह पंजीकरण (Marriage Registration)

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Jul 16, 2019
जानिए यूपी में कैसे कराएं शादी का पंजीकरण, ये है पूरा प्रक्रिया

जालौन. अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले है और अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन (Marriage Registration) करवाना चाहते है तो आइये जानते हैं कि यूपी में शादी का पंजीकरण कैसे करवाएं। उत्तर प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत होता है। इनमें से आप किसी भी एक अधिनियम के तहत शादी का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजाकरण कर सकते हैं।

शादी का पंजीकरण हो जाने के बाद आपको यूपी विवाह पंजीकरण विभाग (UP marriage registration Department) द्वारा एक शादी का प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी किया जाएगा। इसके बाद यूपी में यही प्रमाण-पत्र आपकी शादी का प्रमाण होगा नहीं तो शादी को वैध नहीं माना जाएगा। शादी के प्रमाण-पत्र के लिए दूल्हा और दूल्हन दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो और शादी का फोटो, और दोनों के आधार कार्ड होने बहुत ही जरूरी है।

यूपी में विवाह के पंजीकरण के लिए महिला कल्याण विभाग (Women Welfare Department) द्वारा अगस्त 2017 से केंद्र सरकार का नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय सहित राज्य में विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) विशेष रूप से अनिवार्य कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल बाल विवाह (Bal Vivah) रोकने, विधवाओं को उत्तराधिकार का दावा करने में सक्षम बनाने, महिलाओं को पति से रख-रखाव के अधिकार और बच्चों की कस्टडी में मदद करने के लिए, बहुविवाह रोकने के लिए किया जाता है।

शादी के पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

1. सबसे पहले शादी के पंजीकरण के लिए आवेदक को एक आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना होगा।
2. शादी के पंजीकरण के लिए दूल्हे का आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
3. विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन की एक फोटो 40 KB से कम साइज की होनी चाहिए।
4. विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हे व दुल्हन का मतदाता पहचान-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। जो कि 70 KB से कम साइज की हो।
5. जिस स्थान से आपका निवास प्रमाण-पत्र हो उसी पते को आवेदन फार्म में भरें।
6. पते के पहचान के लिए आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र देना होगा।
7. इसके साथ ही आपको विवाह पंजीकरण के लिए गदो गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी।
8. जो लोग आपकी शादी के गवाह बनेंगे उनके भी पहचान-पत्र व आधार कार्ड बहुत जरूरी हैं।
9. विवाह पंजीकरण के लिए आपको दूल्हा-दुल्हन का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा।
10. इसके बाद आप अपनी पूरी जानकारी सही से चेक करके फाइनल सबमिट कर सकते है।
11. आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आप विवाह पंजीकरण कार्यालय जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं।
12. विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद आपको विवाह का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।

विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार निबन्धन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकतें हैं।

Updated on:
16 Jul 2019 04:32 pm
Published on:
16 Jul 2019 04:14 pm
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